दुष्कर्मी दरिंदे को फांसी की सजा: रेप के बाद घोंट दिया था नाबालिग बच्ची का गला
GOONJ M.P News
सागर. मध्य प्रदेश के सागर जिले की अदालत ने बलात्कार के अपराधी को सजा-ए-मौत दी है। सागर के पास आपचंद में रहने वाले वीरेंद्र ने 2019 में 12 साल की बच्ची से रेप कर हत्या कर दी थी। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाते वक्त कहा कि वारदात के वक्त बच्ची की पीड़ा की कल्पना कर पाना मुश्किल है। इसके बाद भी आरोपी को पछतावा नहीं है। कोर्ट ने दुष्कर्मी को डॉग स्क्वॉड, डीएनए रिपोर्ट, घटनास्थल पर मिले सबूत और चश्मदीदों के बयान के आधार पर सजा सुनाई। 7 अप्रैल 2019 को सानौधा थाना के ग्राम बोधा पिपरिया के पास जंगल में 12 साल की बच्ची का शव मिला था। पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची दादी के साथ पैदल घर जा रही थी। रास्ते में आरोपी वीरेंद्र मिला। वह बच्ची को साइकिल पर बैठा ले गया। कुछ देर बाद दादी घर पहुंच गई, लेकिन बच्ची नहीं मिली। तलाशी के बाद जंगल में बीच बच्ची का अर्द्धनग्न शव मिला था। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित जैन ने बताया कि पुलिस वारदात स्थल पर डॉग स्क्वॉड को लेकर पहुंची थी। डॉग वारदात स्थल से करीब 7 किमी दूर आरोपी वीरेंद्र के घर के सामने पहुंचा था। संदेह पर पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने जुर्म कबूल लिया था। उसने गला और मुंह दबाकर बच्ची को मारा था। वीरेंद्र का डीएनए टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।